सूरत (Surat) की एक अदालत की तरफ से मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को लोकसभा (Lok Sabha) की सदस्यता के लिए अयोग्य (Disqualify) ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता से जुड़ा आदेश 23 मार्च से लागू होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
