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राहुल गांधी क्या 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद गई सांसदी, जानें क्या कहता है नियम

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत गई है। इसके तहत दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषी ठहराए जाने की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा, यानी वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ...

Shubham Sharmaअपडेटेड Mar 24, 2023 पर 3:41 PM
राहुल गांधी क्या 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद गई सांसदी, जानें क्या कहता है नियम
मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद गई राहुल गांधी की सांसदी

सूरत (Surat) की एक अदालत की तरफ से मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को लोकसभा (Lok Sabha) की सदस्यता के लिए अयोग्य (Disqualify) ठहराया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता से जुड़ा आदेश 23 मार्च से लागू होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत गई है। इसके तहत दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषी ठहराए जाने की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा, यानी वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत तकनीकी रूप से राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद से ही उन्हें तत्काल लोकसभा से अयोग्य ठहराती है, जब तक कि हाई कोर्ट की तरफ से सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है।

इस लिहाज से देखा जाए, तो राहुल गांधी की सजा पर जब तक रोक नहीं लगती है, तब तक वे अगले 8 साल (2+6) तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

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