नाबालिग मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट! दिल्ली पुलिस ने की POCSO के आरोप हटाने की सिफारिश, चार्जशीट दाखिल

नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी है

अपडेटेड Jun 15, 2023 पर 1:43 PM
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ पॉक्सो मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने बृजभूष पर पॉक्सो केस वापस लेने की अर्जी भी लगाई है। वकील ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई है। पॉक्सो मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, नाबालिग के मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुख्ता सबूत साक्ष्य नहीं मिलता है।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट पेश की है। दिल्ली पुलिस PRO सुमन नलवा ने कहा कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है। जबकि विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की है।

अधिकारी ने कहा कि हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं, बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354D, 354A और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। बता दें कि 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।


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इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे। पहला मामला छह बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था। जबकि एक मामला केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। महिला पहलवानों से जुड़े 6 अन्य अन्य मामलों में दिल्ली पुलिस की SIT ने राउज एवेन्यु कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 354, 354A, 354D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

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