GST: महंगाई से परेशान लोगों की मुश्किलें 18 जुलाई से और बढ़ जाएंगी। सरकार ने कुछ चीजों पर पहली बार GST लगाने का फैसला किया है जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा। GST काउंसिल की बैठक में कई ऐसे आइटम्स पर GST लगाने का फैसला किया गया है जो अभी तक टैक्स फ्री थे।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।
जानिए 18 जुलाई से क्या होगा महंगा?
- टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5% की दर से GST लगेगा। ये आइटम पहले GST के दायरे से बाहर थे
- चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% GST लगेगी
- अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक महंगे रूम पर अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
- एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से GST लगेगा
- जीएसटी काउंसिल ने होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12% GST लगाने का फैसला किया है, अभी तक ये GST के दायरे से बाहर थे।
- LED लाइट्स, LED लैंप पर लगने वाली GST 12% से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है।
- ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर अब 18 फीसदी की दर से GST लगेगा, जो अभी तक 12 फीसदी था।
हालांकि इस दौरान कुछ चीजें सस्ती भी होंगी, जिनकी पूरी लिस्ट ये है
- छुट्टियों में अगर आप रोपवे की सैर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामनों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।
- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस, आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
- जीएसटी परिषद ने उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।
- डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली खास वस्तुओं पर IGST से छूट दी गई है।