Quota within quota: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में सब-केटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नौकरियों और दाखिलों में रिजर्वेशन देने के लिए राज्यों को सब-कैटेगरी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गुरुवार 1 अगस्त का अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाना कि क्या राज्यों को नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण के लिए एससी, एसटी में सब-कैटेगरी करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी करने की शक्तियां हैं।
