2000 Notes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। RBI 2,000 रुपए के नोट चलन से हटाएगा। हालांकि, ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर (Legal Tender) बने रहेंगे। RBI ने बैंकों से 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपए के नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की सुविधा देने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि 30 सिंतबर तक ही 2000 के नोट चलेंगे, इसके बाद सभी 2000 के नोट बंद हो जाएंगे।
RBI का कहना है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को दूसरी कीमत के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा देंगे।
इसके अलावा RBI ने सभी बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपए के नोट जारी नहीं करने को कहा है। RBI ने एक बयान में कहा कि एक बार में 20,000 रुपए कीमत तक के 2,000 रुपए के नोट बैंक से बदल सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से देशभर के सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
न्यूज एजेंसी ANI ने RBI के सूत्रों के हवाले से बताया कि हालांकि, 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय काफी है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की तय समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। ये आरबीआई की रुटीन प्रोसेस है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट चलन में लाए गए थे। तब नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को पूरा करने लिए 2000 रुपए के नोट सरकार ने जारी किए थे।
RBI ने अपने बयान में कहा कि 2000 रुपए के बैंकनोट को पेश करने का मकसद अब पूरा हो गया है, क्योंकि दूसरी कीमत के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो गए। इसलिए, बाद में 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई।