आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय पर नार्को टेस्ट करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दायर एक आवेदन को कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि रॉय ने अदालत में टेस्ट के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शहर की सियालदह अदालत में अपील कर रॉय पर टेस्ट करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 2010 के कर्नाटक HC के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी है।
