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पहले CBI के सामने भरी हामी, फिर कोर्ट के सामने संजय रॉय ने नार्को टेस्ट कराने से कर दिया इनकार

Kolkata Rape Case: केंद्रीय जांच एजेंसी ने शहर की सियालदह अदालत में अपील कर रॉय पर टेस्ट करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 2010 के कर्नाटक HC के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी है। नार्को-एनालिसिस टेस्ट से जांच टीम को आरोपी के घटनाओं को लेकर दिए गय बयान को वैरिफाई करने में मदद मिलती

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 13, 2024 पर 7:41 PM
पहले CBI के सामने भरी हामी, फिर कोर्ट के सामने संजय रॉय ने नार्को टेस्ट कराने से कर दिया इनकार
Kolkata Rape Murder Case: पहले CBI के सामने भरी हामी, लेकिन कोर्ट के सामने संजय रॉय ने नार्को टेस्ट से कराने कर दिया इनकार

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय पर नार्को टेस्ट करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दायर एक आवेदन को कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सूत्रों ने बताया कि रॉय ने अदालत में टेस्ट के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शहर की सियालदह अदालत में अपील कर रॉय पर टेस्ट करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने 2010 के कर्नाटक HC के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी है।

सूत्रों के मुताबिक, रॉय पहले CBI जांच टीम के सामने नार्को टेस्ट के लिए राजी हो गया थे, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसने इनकार कर दिया।

जज ने पर्सनली संजय रॉय से पूछा कि क्या उसे नार्को टेस्ट कराने पर कोई आपत्ति है? इस पर रॉय ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया।

क्या और कैसे होता है नार्को टेस्ट?

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