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कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को SC से मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने MP सरकार को जारी किया नोटिस

साथ ही कोर्ट ने यूपी में कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस में प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2021 पर 12:59 PM
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी  को SC से मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने MP सरकार को जारी किया नोटिस

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुनव्वर फारुकी को SC ने अंतरिम जमानत दे दी है। फारुकी के खिलाफ अपने एक शो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में इंदौर में केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी में कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस में प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है।

इससे पहले 28 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारुकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि कहा कि देश में अलग-अलग तबकों के बीच सौहार्द्र और भाईचारा बढ़ाने की कोशिश जानी चाहिए। अदालत के एक पुराने केस का हवाला देते हुए यह भी कहा था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके कर्तव्यों और अन्य नागरिकों के प्रति उसके दायित्वों के साथ संतुलित होनी ही चाहिए।

इस मामले में फारुकी, नलिन यादव और तीन अन्य आरोपियों को IPC की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य) और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत इंदौर पुलिस ने एक जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था।

शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद कॉमेडी शो के खिलाफ शिकायत पर दर्ज FIR को लेकर यह कदम उठाया गया था। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने यह मामला दर्ज कराया था। फारुकी पर FIR में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थीं।

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