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SC on Article 370: 'अगले साल सितंबर तक कराएं चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा' जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट

SC on Article 370: अपने और जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के लिए फैसला लिखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 11, 2023 पर 12:46 PM
SC on Article 370: 'अगले साल सितंबर तक कराएं चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा' जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट
SC on Article 370: 'अगले साल सितंबर तक कराएं चुनाव, जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा' जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट

SC on Article 370: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने के सरकार के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा। साथ ही कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा (Statehood) जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

अपने और जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के लिए फैसला लिखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा।

उस दिन, सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

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