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पहलवान सुशील कुमार को मिली सात दिन की अंतरिम जमानत, घुटने की होगी सर्जरी

एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (ACL) के एंटेरोमेडियल बंडल के फटने के कारण आरोपी सुशील कुमार की सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी। ये सर्जरी 26.07.2023 को होनी है। रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने बुधवार को इस सर्जरी के लिए सुशील कुमार को 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 19, 2023 पर 9:46 PM
पहलवान सुशील कुमार को मिली सात दिन की अंतरिम जमानत, घुटने की होगी सर्जरी
पहलवान सुशील कुमार को मिली सात दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने बुधवार को पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar) को घुटने की सर्जरी (Knee Surgery) के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी। कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में मुकदमा चल रहा है। एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट (ACL) के एंटेरोमेडियल बंडल के फटने के कारण आरोपी सुशील कुमार की सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई थी। ये सर्जरी 26.07.2023 को होनी है।

रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने बुधवार को इस सर्जरी के लिए सुशील कुमार को 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

अंतरिम जमानत एक लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर दी गई है। अदालत ने सुशील कुमार को सर्जरी के बाद 30 जुलाई को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने गवाहों पर खतरे की आशंका और एक कारण के मद्देनजर अंतरिम जमानत के दौरान आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए चौबीसों घंटे दो सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों का खर्च आरोपी का परिवार उठाएगा।

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