सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस समिति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) शामिल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC का चयन करने वाले पैनल से CJI को बाहर करने वाले नए कानून पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई और उसने केंद्र को एक नोटिस जारी किया।
