सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि यौन उत्पीड़न के मामले को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच 'समझौता' हो गया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया गया था।
Bar&Bench के मुताबिक, जस्टिस सीटी रविकुमार और पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया और कहा, "आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है, FIR और आपराधिक कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी।"
बेंच ने साफ किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
फैसला पिछले साल अक्टूबर में सुरक्षित रखा गया था और यह इस सवाल से जुड़े मामले में आया था कि क्या हाई कोर्ट के पास CrPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की शक्ति है।
दरअसल यह मामला 15 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसके पिता ने FIR दर्ज कराई थी। हालांकि, आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच समझौता हो गया, जिसके आधार पर आरोपी ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया।
Bar & Bench ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।
हालांकि, एक तीसरे पक्ष, जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, रामजी लाल बैरवा ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति उठाते हुए, याचिका दायर की और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया।
एक अप्रभावित तीसरे पक्ष, रामजी लाल बैरवा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति उठाते हुए याचिका दायर करने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया।