देशभर में लगातार डिजिटल अरेस्ट अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (Indian Cyber Crime Coordination Centre -I4C) ने लोगों को सतर्क रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। ICCCC ने इस एडवाइजरी में कहा है कि CBI, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या फिर न्यायाधीश वीडियो कॉल के जरिए लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम है। लोगों को इन साजिशों का शिकार होने से सावधान किया गया है। इस एडवायजरी में WhatsApp और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगो को शामिल किया गया था।
