Delhi Air Pollution: नहीं सुधर रहे राजधानी के हालात, बढ़ते प्रदूषण के कारण बदला गवर्नमेंट ऑफिस का समय

Delhi Air Pollution: दिल्‍ली में हर दिन हवा की हालात खराब होते जा रही है। वहीं सोमवार को दिल्ली NCR में एक्‍यूआई 500 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पूरे दिल्ली NCR में GRAP के चौथे चरण को लागू कर दिया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किए हैं

अपडेटेड Nov 18, 2024 पर 8:08 PM
Delhi air pollution: बढ़ते प्रदूषण के कारण उपराज्यपाल ने बदला गवर्नमेंट ऑफिस का समय

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की AQI दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 4 लागू कर दिया गया है। सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बड़ा एलान किया है। उपराज्यपाल GRAP नियमों के तहत कार्यालय के समय में बदलाव करने के आदेश दिया है।

उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश

उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, "28 फरवरी 2025 तक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय नए समय का पालन करेंगे। दिल्ली नगर निगम (MCD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार (GNCTD) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे।"


सुप्रीम कोर्ट ने दिया

इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे खराब होती वायु गुणवत्ता की वजह से कक्षा 12 तक की ऑफलाइन कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सभी एनसीआर सरकारों को निर्देश दिया कि वे GRAP-IV में दिए गए कदमों पर निर्णय लें और अगली सुनवाई की तारीख से पहले पहले रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।

किन-किन चीजों पर होगा बैन

आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का इस्तेमाल करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सड़क, पुल, हाईवे और बाकि के सार्वजनिक परियोजनाओं सहित शहर में होने वाले सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। आदेश के अनुसार, सीएनजी वाहनों, बीएस-VI डीजल वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

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