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Delhi AQI: दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 प्रतिबंधों में दी छूट

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने CAQM से कहा कि अगर AQI 350 का आंकड़ा पार कर जाता है, तो स्टेज-3 प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अगर AQI 400 को पार कर जाता है, तो स्टेज-4 प्रतिबंध लगाए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पिछले चार दिनों में NCR में AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 05, 2024 पर 9:26 PM
Delhi AQI: दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 प्रतिबंधों में दी छूट
Delhi AQI: दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 प्रतिबंधों में दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के लेवल में सुधार के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में स्टेज 2 के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को कड़े GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इसलिए GRAP-4 के तहत उपायों की अब जरूरत नहीं है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने CAQM को स्टेज-2 प्रतिबंधों में GRAP-3 के कुछ अतिरिक्त उपायों को शामिल करने का सुझाव दिया।

पीठ ने CAQM से कहा कि अगर AQI 350 का आंकड़ा पार कर जाता है, तो स्टेज-3 प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अगर AQI 400 को पार कर जाता है, तो स्टेज-4 प्रतिबंध लगाए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पिछले चार दिनों में NCR में AQI लेवल 300 से ऊपर नहीं गया।

0 और 50 के बीच एक AQI को "अच्छा" माना जाता है; 51 और 100 के बीच एक AQI "संतोषजनक" है; 101 और 200 "मध्यम" है; 201 और 300 "खराब" है; 301 और 400 के बीच यह "बहुत खराब" है; जबकि 401 और 500 के बीच यह "गंभीर" होता है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार

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