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Home buyer: इस एक गलती के कारण घर खरीदार को लगा 50 लाख रुपये का चूना! लोगों को रखना होगा इसका ध्यान

NCLT का निर्णय आईबीसी कार्यवाही में शामिल लेनदारों के लिए समय पर कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालता है समय सीमा के भीतर दावे प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप उन्हें समाधान प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 26, 2024 पर 10:45 PM
Home buyer: इस एक गलती के कारण घर खरीदार को लगा 50 लाख रुपये का चूना! लोगों को रखना होगा इसका ध्यान
एक गलती के कारण घर खरीदार को लाखों रुपये का चूना लगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत दिवाला कार्यवाही के लिए निहित सख्त समयसीमा की फिर से पुष्टि की है। ट्रिब्यूनल ने एक लेनदार के खिलाफ फैसला सुनाया जिसने देर से क्लेम प्रस्तुत किया, आईबीसी ढांचे के भीतर समय सीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया।

50 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट

ताजा मामला पूजा मेहरा बनाम नीलेश शर्मा और अन्य, में एक घर खरीदार शामिल था जिसने नोएडा हाउसिंग प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया था। जब डेवलपर, ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया, तो दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई। घर खरीदार मेहरा ने अपना क्लेम काफी देर से Committee of Creditors (CoC) के जरिए पहले ही एक समाधान योजना को मंजूरी देने के 552 दिन बाद प्रस्तुत किया गया।

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