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Indian Railways: कंफर्म टिकट के साथ यह डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी, नहीं होने पर ट्रेन से उतार देगा टीटी? जानें रेलवे का यह कानून

Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो आपको यात्रा के दौरान ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ ले जाना आवश्यक है। बिना आईडी के, टीटीई आपको बिना टिकट यात्री मान सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं और ट्रेन से उतार भी सकते हैं, साथ ही सीट भी रद्द हो सकती है

अपडेटेड Dec 17, 2024 पर 3:51 PM
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ई-टिकट है और आईडी कार्ड भूल गए तो क्या ट्रेन से उतार देगा टीटी?

Indian Railways Rules: भारत में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, और भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें संचालित करता है। जब लोग लंबी दूरी का सफर तय करना चाहते हैं, तो ट्रेन एक सुविधाजनक विकल्प होता है क्योंकि इसमें कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और फ्लाइट के मुकाबले टिकट भी सस्ता होता है। ज्यादातर लोग ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर सफर करते हैं और ई-टिकट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जिसका प्रिंटआउट लेकर वे यात्रा करते हैं। हालांकि, कई बार लोग ई-टिकट और आईडी कार्ड साथ ले जाना भूल जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टिकट और आईडी न होने पर टीटीई यात्री को ट्रेन से उतार सकता है?

रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि किसी यात्री के पास ई-टिकट और वैध पहचान पत्र नहीं होता, तो उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, और टीटीई उसे ट्रेन से उतार सकता है।

ई-टिकट के साथ आईडी भी जरूरी


आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। ई-टिकट के साथ आपको अपनी आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना अनिवार्य होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी नहीं है, तो टीटीई आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं और यहां तक कि आपको ट्रेन से उतार भी सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बिना आईडी प्रूफ के ई-टिकट को मान्यता नहीं दी जाती है।

बिना आईडी के बिना टिकट माने जाएंगे आप

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और आपने अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ नहीं लिया, तो आपको बिना टिकट यात्री माना जाएगा। इस स्थिति में रेलवे न केवल जुर्माना लगा सकता है, बल्कि आपको ट्रेन से उतारने का भी अधिकार रखता है। भले ही आपके पास कंफर्म टिकट हो, लेकिन बिना आईडी प्रूफ के वह टिकट किसी काम का नहीं होगा।

कितना जुर्माना लगेगा?

अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, तो टीटी आपको बिना टिकट यात्री मानकर जुर्माना वसूल करेगा। यह जुर्माना आपकी यात्रा की क्लास के आधार पर होगा। सबसे पहले टीटी आपके टिकट की कीमत वसूल करेगा, जो कि आपके टिकट के रूट के हिसाब से होगा। इसके अलावा, अगर आप एसी बोगी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 440 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, और अगर आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं तो जुर्माना 220 रुपये होगा।

जुर्माना भरने के बाद भी सीट नहीं मिलेगी

अगर आपको लगता है कि जुर्माना भरने के बाद आप आराम से यात्रा करेंगे तो यह गलत है। जब टीटी आपका ई-टिकट कैंसिल करता है, तो आपकी सीट भी रद्द हो जाती है। अब, चाहे आप जुर्माना और टिकट का पैसा दोबारा भरें, आपको फिर से अपनी सीट नहीं मिलेगी। यदि टीटी आपसे सहमत नहीं होते हैं, तो आपको ट्रेन से उतार भी सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी नियम

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपनी उम्र को साबित करने वाली आईडी प्रूफ साथ रखें। यदि उनके पास ओरिजिनल आईडी नहीं है, तो उनका ई-टिकट भी अवैध माना जाएगा।इसलिए, ट्रेन यात्रा के दौरान ई-टिकट के साथ अपने आईडी प्रूफ को जरूर साथ रखें, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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