Indian Railways: उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। इन दिनों कई शहर कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। कड़क ठंड और कोहर की वजह से ट्रेनें भी चलने लगती है। राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express), शताब्दी एक्सप्रेस (Shatabdi Express) समेत दर्जनों ट्रेनें रोजाना लेट चल रही हैं। ट्रेनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाम लगा दिया है। देरी से चलने वाली ट्रेनों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर रेल यात्रियों को घंटों तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप अपना टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो पूरा रिफंड मिल सकता है। यानी पैसों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।
दरअसल, कोहरा या किसी कारण से ट्रेन लेट हो गई है या से डायवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में आप अपने कंफर्म टिकट पर पूरा रिफंड (Confirm Ticket Refund) हासिल कर सकते हैं। रेलवे आपको ट्रेन टिकट को कैंसिल करने पर पूरा पैसा देगा। इसके लिए- कुछ नियमों का पालन करना होगा।
टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा रिफंड
इंडियन रेलवे की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक लेट होती है तो रेलवे की ओर से टिकट कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड किया जाता है। अगर आपने कैश देकर रेलवे टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो कैंसिल करवाने पर तुरंत की आपको कैश रिफंड कर दिया जाएगा। 2 या 1 घंटे से देरी से चलने वाली ट्रेनों पर यात्री रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं। पूरा रिफंड पाने के लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले TDR फाइल करना होगा। रेलवे टिकट काउंटर पर जाना होगा और टिकट कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। इसके साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप उस ट्रेन में सफर नहीं कर रहे हैं।
ऑनलाइन कैसे मिलेगा रिफंड?
अगर आपने IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट की बुकिंग कराई है, तो आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल भरना होगा। TDR फाइल करने के बाद ई-टिकट रिफंड प्रॉसेस में कम से कम 90 दिन और उससे अधिक समय लग सकता है। इस समय के दौरान आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इन टिकट पर नहीं मिलेगा रिफंड
कोविड-19 के बाद से रेलवे ने वेटिंग टिकट पर सफर करने की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में अगर आप स्लीपर या एसी में वेटिंग टिकट से सफर करते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। वेटिंग टिकट पर रिफंड रेलवे की ओर से ट्रेन की यात्रा समाप्त होने तक दे दी जाती है। इसके अलावा, खिड़की से लिए गए जनरल टिकट पर भी रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि इस पर रेलवे की ओर से सफर की अनुमति है।