जूनियर्स को बिना कपड़ों के खड़ा किया, डम्बल और कम्पास से करा गलत काम! केरल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में नर्सिंग छात्र गिरफ्तार

आगे के आरोपों में कम्पास और इसी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करके चोटें पहुंचाना और फिर घावों पर लोशन लगाना शामिल है। इसके अलावा, उन्हें अपने चेहरे, सिर और मुंह पर क्रीम लगाने के लिए मजबूर किया गया।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ लोग नियमित रूप से शराब खरीदने के लिए उनसे पैसे वसूलते थे, खासकर रविवार को

अपडेटेड Feb 12, 2025 पर 12:54 PM
केरल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में नर्सिंग छात्र गिरफ्तार

केरल में कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की पांच नर्सिंग छात्रों को अपने कुछ जूनियरों को शारीरिक रूप से परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रैगिंग के मामले में गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ शिकायत कॉलेज के ही तीन जूनियर नर्सिंग छात्रों ने दी थी। शिकायत के अनुसार, छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना कपड़ों के खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, तस्वीरें खींची गईं और डम्बल का इस्तेमाल करके उनके साथ क्रूरता की गई।

आगे के आरोपों में कम्पास और इसी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करके चोटें पहुंचाना और फिर घावों पर लोशन लगाना शामिल है। इसके अलावा, उन्हें अपने चेहरे, सिर और मुंह पर क्रीम लगाने के लिए मजबूर किया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ लोग नियमित रूप से शराब खरीदने के लिए उनसे पैसे वसूलते थे, खासकर संडे को। जो लोग पैसे देने से इनकार करते थे, उन्हें पीटा जाता था।

पुलिस के अनुसार, फर्स्ट ईयर के छात्रों को नग्न खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके सीनियर छात्रों ने उनके निजी अंगों से डम्बल लटकाए। पीड़ितों को ज्योमेट्री बॉक्स से कम्पास से भी चोट पहुंचाई गई थी।


क्रूरता यहीं नहीं रुकी। घावों पर लोशन लगाया गया, जिससे दर्द होने लगा। जब पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगे, तो उनके मुंह में जबरन लोशन ठूंस दिया गया।

सीनियर्स ने कथित तौर पर इस सब का मोबाइल पर वीडियो भी बनाई और जूनियर्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसकी शिकायत करने की हिम्मत की, तो उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया जाएगा।

जूनियर छात्रों का आरोप है कि संस्थान में पिछले साल नवंबर से करीब तीन महीने से रैगिंग चल रही थी। गिरफ्तार छात्रों की पहचान राहुल राज, एनएस जीवा, एनपी विवेक, रिगिल जीत और सैमुअल जॉनसन के रूप में हुई।

गिरफ्तार छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1), 308(2), 351(1) और केरल निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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