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क्या निजी कार में लगेज रैक लगवाने से कट जाएगा चालान? जानें पूरी डिटेल

Luggage Rack In Private Car: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कारों पर लगेज रैक लगाना वैध है और इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों में RTO से अनुमति आवश्यक हो सकती है। 10 साल पुरानी कारों को यह अनुमति नहीं मिल सकती। राज्य विशेष के नियमों का पालन और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है

अपडेटेड Dec 05, 2024 पर 2:22 PM
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प्राइवेट कार लेगज नियम

भारत में वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। अक्सर सड़कों पर टूरिस्ट वाहनों की छत पर लगेज रैक देखी जाती है, क्योंकि यात्रा के दौरान भारी सामान रखने में यह उपयोगी होती है। ऐसे में प्राइवेट कार मालिकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे अपनी कार की छत पर लगेज रैक लगवा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना पूरी तरह वैध है और इसके लिए किसी अलग शर्त की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कुछ राज्यों में इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी हो सकता है। यदि कार 10 साल से अधिक पुरानी हो, तो अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए राज्य विशेष के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

क्या प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना सही है?

अगर आप अपनी प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगवाने की सोच रहे हैं, तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट कारों पर लगेज रैक लगवाने के लिए किसी तरह की विशेष शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में सामान रखने की सुविधा के लिए लगेज रैक लगवाना चाहता है, तो ट्रैफिक पुलिस इसका चालान नहीं करेगी।


RTO से अनुमति की आवश्यकता

यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग नियम हो सकते हैं। कुछ जगहों पर प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगवाने के लिए RTO से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। साथ ही, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो RTO आपको छत पर लगेज रैक लगाने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कारों की छत पर लगेज रैक लगया जा सकता है। कार मालिक अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, राज्य विशेष के नियमों और RTO के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा करते समय सुरक्षा और कार की क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए।

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