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'कोई भी धर्म प्रदूषण को नहीं देता बढ़ावा',पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई कड़ी फटकार

Supreme Court On Firecracker Ban: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध को पूरी तरह लागू नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में सालभर पटाखा बैन करने पर 25 नवंबर तर फैसला लेने का आदेश दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 11, 2024 पर 4:24 PM
'कोई भी धर्म प्रदूषण को नहीं देता बढ़ावा',पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई कड़ी फटकार
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में पटाखा बैन पर 25 नवंबर तर फैसला लेने का आदेश दिया

Supreme Court On Firecracker Ban: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उसके पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध को पूरी तरह लागू नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि,आदेश पहले से ही लागू करने के बाद आपने प्रतिबंध लगाने में 14 अक्टूबर तक देरी क्यों की?

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह पटाखों पर सभी संबंधित पक्षों को प्रतिबंध के बारे में तुरंत सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री या निर्माण अब न हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में सालभर पटाखा बैन करने पर 25 नवंबर तर फैसला लेने का आदेश दिया है।

'कोई भी धर्म प्रदूषण को नहीं देता बढ़ावा'

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमारा मानना ​​है कि कोई भी धर्म ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है जिससे प्रदूषण फैलता हो। इस तरह से अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार पर भी असर होता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है।"

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