उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के तबादला नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है। अब शिक्षकों को तबादला मिलने पर उन्हें संबंधित महाविद्यालय में अपने विभाग के जूनियर शिक्षक के रूप में माना जाएगा। अगर दो शिक्षक एक ही दिन कार्यभार संभालते हैं, तो उनकी वरिष्ठता जन्मतिथि के आधार पर तय किया जाएगा। जिसका मतलब बड़े जन्मतिथि वाले शिक्षक को सीनियर माना जाएगा।
