Sanjay Kumar Mishra: कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा? जिनके तीसरे सेवा विस्तार को SC ने 'अवैध' करार दिया

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था। मिश्रा के विस्तार को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं

अपडेटेड Jul 11, 2023 पर 4:29 PM
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Sanjay Kumar Mishra: कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा?

केंद्र को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को दिए गए तीसरे विस्तार को "अवैध" करार दिया और उन्हें पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था।

मिश्रा के विस्तार को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं।

मिश्रा को कितनी बार दिया गया एक्सटेंशन?


मिश्रा को शुरुआत में नवंबर 2020 में खत्म होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए ED डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया था, जिसे एक NGO, कॉमन कॉज ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

जबकि अदालत ने सितंबर 2021 के फैसले में विस्तार की अनुमति दी थी, क्योंकि उनका कार्यकाल लगभग दो महीने में खत्म हो रहा था, यह साफ था कि मिश्रा को कोई और विस्तार नहीं दिया जाना था।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम और दिल्ली स्पेशन पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन पेश किया, जिसमें एक साल का विस्तार देकर ED और CBI प्रमुखों को उनके दो साल के कार्यकाल से परे तीन साल के लिए सेवा विस्तार की अनुमति दी गई।

केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को बताया 'अवैध', कार्यकाल घटाया

केंद्र सरकार ने केंद्र में संशोधन पेश किया। संशोधन के तहत, मिश्रा को नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक विस्तार मिला। इस बदलाव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।

पिछले नवंबर में, उनके कार्यकाल को एक नोटिफिकेशन की तरफ से नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, जिसने ED और CBI प्रमुखों को एक-एक साल का विस्तार देकर उनके दो साल के कार्यकाल से परे तीन साल की अवधि के लिए सेवा विस्तार की अनुमति दी।

कौन हैं संजय कुमार मिश्रा?

संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को फुल टाइम प्रमुख बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में तीन महीने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था।

CNBC के अनुसार, 63 साल के मिश्रा एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं और कहा जाता है कि उन्होंने इनकम टैक्स के कई उच्च-स्तरीय मामलों की शानदार ढंग से जांच की है, जिसके कारण उन्हें ED प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति से पहले, मिश्रा दिल्ली में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात थे।

उनके कार्यकाल के दौरान, कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता, अक्सर विपक्षी दलों से, ED की जांच के दायरे में आए हैं। विपक्षी दल अक्सर सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं।

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