केंद्र को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को दिए गए तीसरे विस्तार को "अवैध" करार दिया और उन्हें पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था।
