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Sanjay Kumar Mishra: कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा? जिनके तीसरे सेवा विस्तार को SC ने 'अवैध' करार दिया

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था। मिश्रा के विस्तार को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 11, 2023 पर 4:29 PM
Sanjay Kumar Mishra: कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा? जिनके तीसरे सेवा विस्तार को SC ने 'अवैध' करार दिया
Sanjay Kumar Mishra: कौन हैं ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा?

केंद्र को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को दिए गए तीसरे विस्तार को "अवैध" करार दिया और उन्हें पद छोड़ने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था।

मिश्रा के विस्तार को कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, जो शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के आदेश पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य शामिल हैं।

मिश्रा को कितनी बार दिया गया एक्सटेंशन?

मिश्रा को शुरुआत में नवंबर 2020 में खत्म होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए ED डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया था, जिसे एक NGO, कॉमन कॉज ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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