Shraddha Murder Case: दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर (Shraddha Walkar) हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawala) के खिलाफ मंगलवार को साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों का चार्जशीट दायर किया। अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी। आफताब पर अपनी ‘लिव-इन-पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है।
जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने पूछा कि चार्जशीट कितने पन्नों का है, तो जांच अधिकारी ने कहा कि इसमें 6,629 पन्ने हैं। इस पर जज ने कहा, “यह बहुत बड़ा है। आखिरकार आज अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दिया गया।” अदालत ने आफताब की न्यायिक हिरासत की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाकर 7 फरवरी तक कर दी।
मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान, आफताब ने अदालत से कहा कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहता है।
आफताब ने क्यों की श्रद्धा की हत्या?
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि श्रद्धा वालकर किसी अन्य दोस्त से मिलने गई थी, जो आफताब पूनावाला को पसंद नहीं आया और वह हिंसक हो गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण) मीनू चौधरी ने कहा, ‘‘घटना वाले दिन वालकर अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जो पूनावाला को पसंद नहीं आया, जिसके बाद वह हिंसक हो गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया।’’
पुलिस ने बताया कि मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 201 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि 150 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पूनावाला पर पिछले साल मई में अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े कर उन्हें कई दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में ठिकाने लगाने का आरोप है।