Credit Cards

PF कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट के लिए सरकार ने Rules नोटिफाई किए, जानिए कैसे होगा ब्याज कैलकुलेट

प्रॉविडेंट फंड एकाउंट में कंट्रीब्यूशन एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर दो एकाउंट रखने होंगे

अपडेटेड Sep 05, 2021 पर 3:18 PM
Story continues below Advertisement

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफाई किया है जिनमें प्रॉविडेंट फंड (PF) में एक तय लिमिट से जमा इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। यह रूल एक वर्ष में PF एकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक के कंट्रीब्यूशन वालों पर लागू होगा।

CBDT के अनुसार, मौजूदा PF एकाउंट्स को नया रूल लागू करने के लिए दो अलग एकाउंट में बांटा  जाएगा।

नए रूल्स के तहत, नॉन-टैक्सेबल PF कंट्रीब्यूशन में इस वर्ष मार्च तक का बैलेंस और व्यक्ति की ओर से 2021-22 और पिछले वर्षों में किया गया कंट्रीब्यूशन होगा, जिसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एकाउंट में शामिल नहीं किया गया है और जो लिमिट के अंदर है।

आप बस एक क्लिक में Apple के शेयर खरीद सकते हैं, जानिए कैसे?

लिमिट से अधिक जमा राशि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एकाउंट में होगी और इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा।

नए रूल्स अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे।


सरकार के अनुमान के अनुमान, लगभग 1,23,000 अधिक इनकम वाले लोग अपने प्रॉविडेंट फंड एकाउंट में टैक्स फ्री इंटरेस्ट से 50 लाख रुपये से अधिक हासिल कर रहे हैं।

इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट की लिमिट 2.5 लाख रुपये तय की थी।

अगर किसी व्यक्ति के एकाउंट में एंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसके लिए लिमिट 5 लाख रुपये की होगी।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।

 

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।