दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेड लीव की घोषणा की है। ऑर्डर के अनुसार सभी पात्र कर्मचारी पब्लिक या प्राइवेट जो दिल्ली में वोटर्स हैं, वह पेड लीव के हकदार हैं। ताकि, सभी लोग मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी पेड लीव के हकदार हैं।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के आदेश को लागू करने की घोषणा की है। यह ऐलान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नियम के मुताबिक एनसीटी में मतदान के दिन कर्मचारियों को पेड लीव मिलेगी। दिल्ली के RP एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत ये ऐलान किया गया है।
ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन पेड लीव दिया जाएगा। इसके उलट पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी। कर्मचारियों को ये छुट्टी मतदान में सभी की भागीदारी को तय करने के लिए दी जाएगी। ताकि सभी कर्मचारियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले और सभी से ये कहा गया है कि वह अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। इस आदेश को नहीं मानने पर जुर्माने के अलावा अन्य प्रावधान भी है।