Securities Market Code Bill का एक प्रस्ताव लिस्टेड कंपनियों के लिए पैदा कर सकता है नई मुसीबत

अब कंपनियों को एक्सचेंज पर दो बार डिस्क्लोजर देना होगा। पहला डिस्क्लोजर SEBI के शो-कॉज नोटिस पर देना होगा। दूसरा डिस्क्लोजर ऑर्डर पास होने पर देना होगा। संसद में पेश नए सिक्योरिटी मार्केट कोड में ये नियम बनाए गए हैं

अपडेटेड Dec 23, 2025 पर 5:17 PM
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ये नियम मटीरियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स के तहत आएंगे। सेबी के अधिकारों में पारदर्शिता लाने की कवायद की जा रही है

Securities Market Code Bill : संसद में पेश सिक्योरिटी मार्केट कोड का एक प्रस्ताव लिस्टेड कंपनियों के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कोड के तहत SEBI को किसी कंपनी की जांच शुरू करने से पहले शो-कॉज नोटिस जारी करना होगा। इस नोटिस को तत्काल एक्सचेंज पर डिस्क्लोजर के तौर पर देना कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। इससे क्या परेशानी होगी यह समझाते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि प्रस्तावित सिक्योरिटी मार्केट कोड के जरिए लिस्टेड कंपनियों पर रेगुलेटरी एक्शन में सख्ती का प्रावधान किया गया है।

एक्सचेंज पर दो बार देना होगा डिस्क्लोजर 

अब कंपनियों को एक्सचेंज पर दो बार डिस्क्लोजर देना होगा। पहला डिस्क्लोजर SEBI के शो-कॉज नोटिस पर देना होगा। दूसरा डिस्क्लोजर ऑर्डर पास होने पर देना होगा। संसद में पेश नए सिक्योरिटी मार्केट कोड में ये नियम बनाए गए हैं। ये नियम मटीरियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स के तहत आएंगे। सेबी के अधिकारों में पारदर्शिता लाने की कवायद की जा रही है। अभी इंटरिम ऑर्डर से कंपनी को जानकारी होती है। अब इंटरिम ऑर्डर से पहले पर्सनल हीयरिंग जरूरी होगी।


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बता दें कि सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बिल, 2025 को गुरुवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल के जरिए भारत के सिक्योरिटीज मार्केट के लिए बने कानूनी ढांचे को पुनर्गठित किया जाना है जिससे कारोबार में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत कई मौजूदा कानूनों को एकीकृत किया जाएगा और रेग्युलेटरी, एनफोर्समेंट और इनवेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़े मैकेनिज्म को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।

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