अदाणी ग्रुप (Adani Group) को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। पिछले साल जनवरी 2023 में हिडंनबर्ग (Hindenburg Report) की रिपोर्ट से जो बवंडर खड़ा हुआ था, वो इस साल जनवरी में अब खत्म होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच को सीबीआई या किसी एसआईटी से कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की जांच सेबी (SEBI) ही करेगी। हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर शेयर बाजार से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी इन आरोपों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सेबी की जांच पर सवाल उठाने का वैध अधिकार नहीं है। सेबी, अदाणी ग्रुप के खिलाफ 24 मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें 22 पूरी हो गई हैं और दो बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 मामलों की जांच भी अगले 3 महीने के अंदर पूरा करने का सेबी को निर्देश दिया है। सेबी के आदेश के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में करीब 11 पर्सेंट तक की तेजी आई।
इस पूरे मामले का आधार हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोप थे। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने अदाणी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर और दूसरे सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि अदाणी ग्रुप ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। इस फैसले की क्या बड़ी बातें रहीं, आइए जानते हैं-
1. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह अदाणी ग्रुप पर सिक्योरिटीज नियमों के उल्लंघन के लगे आरोपों की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी सौंपने का कोई मामला नहीं बनता है। यानी यह जांच सेबी के पास ही बनी रहेगी। यह इसका आदेश का सबसे मुख्य बिंदु है।
2. दूसरी अहम बात यह है कि उसने अदाणी ग्रुप के खिलाफ बाकी बची 2 जांच को 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है।
3. कोर्ट ने एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (FPI) और लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की सिफारिशों को वापस लेने की मांग को भी खारिज कर दिया है और कहा कि इसे वापस लेने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है।
4. कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की जांच के लिए गठित की गई एक्सपर्ट्स पैनल के सदस्यों पर हितों के टकराव का मामला बनाया था, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया।
5. कोर्ट ने सरकार और सेबी से यह देखने को कहा कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुई शॉर्ट सेलिंग में कानून का कोई उल्लंघन हुआ है।
6. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए कोर्ट की ओर गठित एक्सपर्ट्स पैनल की सिफारिशों पर सरकार और सेबी दोनों विचार करेंगे।
7. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बस किसी थर्ड-पार्टी की रिपोर्ट या किसी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर सेबी की जांच शुरू करने का रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता है।
8. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंक करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) की रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई यानी सत्यापित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
9. गौतम अदाणी बोले 'सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई'
कुल मिलाकर सु्प्रीम कोर्ट से अदाणी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। गौतम अदाणी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। अदाणी ने एक ट्वीट में कहा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है. सत्यमेव जयते. मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद।"
10. अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी
इस फैसले के चलते आज सुबह से ही अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी रही। फैसले से पहले इसके शेयरों में तेजी 14% तक पहुंच गई थी। हालांकि फैसले के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आई। कारोबार के अंत में इसकी सबसे प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शयेर 2 फीसदी बढ़ कर बंद हुए। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे अधिक 11.5 पर्सेंट बढ़कर बंद हुआ। जबकि अदाणी पावर और बाकी शेयेरों में 4 से 10 फीसदी की तेजी रही।