Budget 2024: कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) को आसान और तर्कसंगत बनाने के इरादे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024-25 में कई बदलावों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "अब से सभी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को एक साल से अधिक समय तक होल्ड करने पर उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स के मामले में कम से कम दो साल तक होल्ड करने के बाद, उस निवेश को लॉन्ग टर्म माना जाएगा। बता दें कि लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी REITS भी आता है। नए प्रस्ताव के तहत, REITS में एक साल से अधिक समय तक निवेश को लॉन्ग-टर्म निवेश माना जाएगा। अभी तक REITS के लिए सीमा 3 साल थी। REITS में 3 साल से कम के निवेश को शॉर्ट-टर्म निवेश माना जाता था।
