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सरकार ने अदाणी ग्रुप को दिया निर्देश, अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क लगा सकेंगी टेलीकॉम कंपनियां

सरकार ने Adani Airport Holdings को निर्देश दिया है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क लगाने दें। DoT ने टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत RoW नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। जानिए क्या है पूरा मामला।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 19, 2026 पर 7:37 PM
सरकार ने अदाणी ग्रुप को दिया निर्देश, अब नवी मुंबई एयरपोर्ट पर नेटवर्क लगा सकेंगी टेलीकॉम कंपनियां
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है।

दूरसंचार विभाग यानी DoT ने Adani Airport Holdings Limited को कहा है कि वह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेलीकॉम कंपनियों को अपना खुद का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की इजाजत दे। विभाग ने यह निर्देश Telecommunications Act, 2023 के प्रावधानों का हवाला देते हुए दिया है।

फरवरी 2026 में AAHL के CEO अरुण बंसल को भेजे गए पत्र में DoT ने बताया कि उसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI से शिकायत मिली है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को एयरपोर्ट परिसर में अपना नेटवर्क लगाने में दिक्कत हो रही है।

इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने डेवलप किया है और वही ऑपरेट कर रहा है। इसमें बहुमत हिस्सेदारी Adani Airport Holdings Limited (AAHL) की है। Moneycontrol ने इस पत्र की प्रति देखी है।

एक्सक्लूसिव नेटवर्क का दबाव

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