सरकार ने इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम को 30 जून तक दिया विस्तार, दायरा भी बढ़ा

सरकार ने ECLGS 3.0 लॉन्च करते हुए इसके दायरे को भी बढ़ा दिया है.

अपडेटेड Apr 01, 2021 पर 1:24 PM
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कारोना की मार से जूझ रहे ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) की अवधि के 30 जून तक यानी 3 महीने का विस्तार दे दिया है। सरकार ने  ECLGS 3.0 लॉन्च करते हुए इसके दायरे को भी बढ़ा दिया है।

अब इस स्कीम में होटल, ट्रैवल और टूरिज्म को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईसीएलजीएस 3.0 (ECLGS 3.0) के तहत 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 फीसदी तक लोन दिया जाएगा। पहले ये 20 फीसदी था। ईसीएलजीएस 3 के तहत दिये जाने वाले लोन की अवधि 6 साल होगी। इसमें 2 साल की मोहलत शामिल होगी।

इस बारे में जारी अपने बयान में सरकार ने कहा है कि कुछ सेक्टरों पर कोविड-19 महामारी का मार का असर अभी भी कायम है। इसको देखते हुए सरकार ने ECLGS का दायरा बढ़ाया है और ECLGS 3.0 पेश किया है। इसमें होटल, यात्रा और पर्यटन, लेजर और स्पोर्टिंग सेक्टर को शामिल किया गया है। यह सुविधा उन कंपनियों के लिए है, जिनका कुल लोन 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और उन पर किसी लोन का बकाया 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम का रहा हो।

ये योजना पहले अक्टूबर 2020 तक के लिए थी और इसे बाद में नवंबर अंत तक के लिए इसे बढ़ाया गया। बाद में योजना को आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज तहत नवंबर में बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक किया गया। इसमें आरबीआई की कामत समिति द्वारा पहचाने गए 26 दबाव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है।


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