GST Council Meeting: 12 सितंबर की मीटिंग टली, ब्रिक्स की वजह से अब 7 अक्टूबर को होगी

GST Council Meeting: BRICS सम्मेलन की वजह से 12 सितंबर की GST Council बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। बैठक में बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रक्रिया में बदलाव पर चर्चा हो सकती है।

अपडेटेड Sep 06, 2026 पर 8:34 PM
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GST Council की पिछली यानी 56वीं बैठक 3-4 सितंबर 2025 को हुई थी।

GST Council Meeting: GST Council की 12 सितंबर को होने वाली बैठक अब 7 अक्टूबर 2026 को होगी। भारत में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन होना है। इसी वजह से GST Council की बैठक को आगे बढ़ाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यह GST Council की 57वीं बैठक होगी। इससे पहले अधिकारियों की बैठक 5 और 6 अक्टूबर को होगी। GST Council की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं।

एक साल से ज्यादा समय बाद होगी बैठक


GST Council की पिछली यानी 56वीं बैठक 3-4 सितंबर 2025 को हुई थी। उस बैठक में GST की दरों और स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया था।

22 सितंबर 2025 से GST की नई व्यवस्था लागू हुई। इसमें मुख्य तौर पर 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए। वहीं, बेहद महंगी और कुछ खास वस्तुओं के लिए 40% की दर रखी गई। इससे पहले GST में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे।

बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन पर चर्चा

7 अक्टूबर की बैठक में उन कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर चर्चा हो सकती है, जिनकी हर महीने टैक्स क्रेडिट पास करने की राशि ₹2.5 लाख से ज्यादा है।

फिलहाल बड़े कारोबारियों के GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है। केंद्र और अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे टैक्सपेयर्स के बीच उलझन की स्थिति बनती है।

GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया भी एजेंडे में

GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन और दूसरे बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है। इसका मकसद प्रक्रिया को ज्यादा आसान और एक समान बनाना है।

छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारियों के लिए पहले ही आसान GST रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की जा चुकी है। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी।

इस योजना में डेटा के आधार पर GST सिस्टम जिन कारोबारियों को छोटा और कम जोखिम वाला मानता है, वे इसका विकल्प चुन सकते हैं। कारोबारी खुद भी आकलन कर सकते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं है।

GST के तहत 1.68 करोड़ कारोबार

देश में फिलहाल करीब 1.68 करोड़ कारोबार GST के तहत रजिस्टर्ड हैं। आगामी बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े फैसलों पर खास नजर रहेगी।

*एजेंसी से इनपुट के साथ

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