सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को बंद करने के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए लगाई रोक

Spicejet को राहत देने के साथ ही पीठ ने एयरलाइन के आचरण पर नाराजगी भी व्यक्त की

अपडेटेड Jan 28, 2022 पर 1:03 PM
सुप्रीम कोर्ट से Spicejet को मिली 3 हफ्ते की राहत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court (SC) ने 28 जनवरी को स्पाइसजेट (SpiceJet) को बंद किये जाने के आदेश पर तीन सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमें में शामिल पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध किये जाने पर ये रोक लगाई। क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) के साथ विवाद में फंसी स्पाइसजेट ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) द्वारा एयरलाइन को बंद किये जाने के आदेश के खिलाफ राहत की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने छोटी अवधि के लिए आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी, जिससे एयरलाइन को ऊपरी अदालत में अपील करने की अनुमति मिल गई।

आज, स्पाइसजेट के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना (Chief Justice of India, NV Ramana) की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ को सूचित किया कि एयरलाइन "कुछ हल निकालने" (“work something out”) की कोशिश कर रही है और इसलिए अदालत से सुनवाई को तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने का आग्रह किया।

जबकि क्रेडिट सुइस भी इस स्थगन के लिए सहमत दिखा, क्रेडिट सुइस के वकील ने अदालत को बताया कि एयरलाइन द्वारा बकाया राशि पर दिया गया मौजूदा प्रस्ताव "गौर करने लायक भी नहीं है" (“not even worth mentioning”)। क्रेडिट सुइस ने कहा कि हम 3 सप्ताह के स्थगन का विरोध नहीं करते है "बशर्ते वे (स्पाइसजेट) समय-सीमा का सख्ती से पालन करें।"


पीठ ने एयरलाइन के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की और मुख्य न्यायाधीश ने स्पाइसजेट की खिंचाई करते हुए पूछा, "क्या आप एयरलाइन को चलाना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं?"

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"आप अपने वित्तीय विवरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते?" पीठ ने स्पाइसजेट से पूछा। “यह एयरलाइन चलाने का तरीका नहीं है और यह एक गंभीर मामला है। अगर वे एयरलाइन नहीं चलाना चाहते हैं तो हम इसे दिवालिया घोषित कर देंगे और इसके लिक्विडेशन का निर्देश देंगे।”

इस बीच, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट और क्रेडिट सुइस के बीच समझौता करने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी है। दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए पहले से ही उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं।"

एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Senior Counsel Harish Salve) ने अदालत को आश्वस्त करने का प्रयास किया और कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एयरलाइन को केवल तीन सप्ताह का समय चाहिए। क्रेडिट सुइस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन (Senior Advocate KV Vishwanathan) द्वारा स्थगन का विरोध नहीं करने पर अदालत ने मामले को अब तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया।

बता दें कि स्पाइसजेट और क्रेडिट सुइस के बीच बकाया मामला करीब एक दशक पुराना है। दरअसल स्पाइसजेट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी एसआर टेक्निक्स को 2011 में अपने विमान और इंजन की मेंटनेंस का काम दिया था। लेकिन स्पाइसजेट इस काम के लिए तय रकम नहीं अदा कर सकी थी। बाद में 2012 में क्रेडिट सुइस और एसआर टेक्निक्स के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत एसआर टेक्निक्स ने स्पाइसजेट से बकाया रकम हासिल करने का अधिकार क्रेडिट सुइस को दे दिया गया। जिसके बाद दोनों कंपनियों के बीच असली लड़ाई देखने को मिली।

 

 

 

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