Get App

EPFO ने UAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी

कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण यह डेडलाइन 1 जून 2021 से बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 16, 2021 पर 12:06 PM
EPFO ने UAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी

एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने मंगलवार 15 जून को आधार और UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) को लिंक करने की डेडलाइन तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इसकी नई डेडलाइन 1 सितंबर 2021 है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने का निवेदन किया था।

केंद्रीय कर्मचारी अब NPS और पुराने पेंशन स्कीम में से कोई विकल्प चुन सकेंगे, लेकिन ये है शर्त

नाम जाहिर ना करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण EPF सब्सक्राइबर्स को कई तरह की दिक्कत हो रही थी। यह मुद्दा कई बार लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार के सामने उठाया गया जिसके बाद डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया गया।

15 जून को एक सर्कुलर जारी करते हुए EPFO ने बताया कि अब UAN से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। अगर इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ी होती तो जिन लोगों ने आधार से UAN को लिंक नहीं किया होता उनके PF का पैसा अकाउंट में नहीं जाता। हालांकि अब तीन महीने का वक्त मिल गया। पहले यह 1 जून 2021 से ही लागू होने वाला था।

टल सकता है हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला, छोटे शहरों में बढ़ सकती है समय सीमा

EPFO के करीब 22 करोड़ अकाउंट्स हैं और 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें.

सब समाचार

+ और भी पढ़ें