पैन कार्ड यानी Permanent Account Number (PAN) आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा जारी 10 अंकों का Alphanumeric नंबर है। पैन कार्ड भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसका उपयोग टैक्स के भुगतान (Payment of Tax) के अलावा पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा PAN CARD का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर TDS/TCS credits समेत सभी ट्रांजेक्शन करने तक में इस्तेमाल होने लगा है। 

छात्र 18 साल की उम्र के बाद PAN card के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, नाबालिग यानी Minor (18 वर्ष से कम) के मामलों में भी माता-पिता अपनी ओर से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं (No Maximum Age Limit) है। माइनर के लिए जारी किए गए पैन कार्ड में नाबालिग की फोटो या सिग्नेचर नहीं होते हैं। इसलिए, इसे एक वैलिड आईडेंटिफाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

इस प्रोसेस के जरिए अपडेट कराए अपने बच्चे का PAN card...

Step 1: पैन कार्ड में बदलाव या नए कार्ड के लिए यहां (https://bit.ly/3jY3LUU) क्लिक करके इस फॉर्म को पूरा सबमिट करे।

Step 2: आवेदन पत्र में मौजूदा पैन नंबर का उल्लेख करें। इसके अलावा फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच चेक करें और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।

Step 3: फॉर्म को आवेदक द्वारा प्रिंट आउट और उसपर सिग्नेचर करना होगा। फिर 2 फोटो को सबमिट करें।

Step 4: आवेदन पत्र के साथ पहचान और पते के प्रमाण जैसे Aadhaar card, Passport, मतदाता पहचान पत्र (voter ID) या बैंक खाता डिटेल (Bank Account Statement) सबमिट करें।

Step 5: इसके बाद आपको Internet Banking के माध्यम से या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए 107 रुपये का भुगतान करना होगा।

Step 6: आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद एक Acknowledgement Number मिलेगी। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद NSDL या UTISL केंद्र भेज दें।

इन बातों का रखें ध्यान...

इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे Acknowledgement number के जरिए  Application की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर जरूरी हो तो संबंधित दस्तावेजों को जमा करके PAN information (जैसे पता या नाम परिवर्तन, आदि) में बदलाव किया जा सकता है।

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