National Pension System (NPS): पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से 5 लाख या उससे कम की राशि को निकालने की इजाजत दे दी है। इससे पहले तक NPS अकाउंट होल्डर्स 2 लाख रुपये तक निकाल सकते थे। इसके लिए निवेशकों को नई एन्युटी भी नहीं लेनी होगी। पेंशनर्स अपने कंट्रीब्यूशन का 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं जबकि 40 फीसदी उन्हें जमा रखना होगा।
निकाल सकते हैं पैसा – बदल गए नियम
NPS इन्वेस्टर्स 60 वर्ष की उम्र के बाद पैसा निकाल सकते हैं। निवेशक 60 प्रतिशत पैसा ही निकाल सकते हैं। यह पैसा टैक्स फ्री होता है। बाकि बचा 40% पैसे को एन्युटी प्लान में डालना होगा, ताकि आपको हर महीने पेंशन मिले। इस एन्युटी प्लान पर टैक्स लगेगा। अगर 2 लाख रुपये से कम का पैसा है तो 100 प्रतिशत पैसा NPS अकाउंट निकाल सकते हैं।
अगर NPS इनवेस्टर 60 वर्ष से पहले निकलना चाहते हैं तो उन्हें 80% पैसे पैसे को एन्युटी प्लान में डालना होगा। तब आप सिर्फ 20 प्रतिशत पैसा ही निकाल सकते हैं। अगर NPS का पैसा 1 लाख से कम तो 100 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।
NPS से ऐसे निकाल सकते हैं पैसा
ऑफलाइन NPS खरीदने पर ऑफिस जाकर सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, ऑनलाइन की स्थिति में enps.nsdl.com पर लॉगइन कर एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं।
कौन खोल सकता है NPS अकाउंट
18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति NPS में निवेश कर सकता है। इसकी मेच्योरिटी आपकी उम्र 60 साल पर होती है। यानी अगर आप 18 साल पर निवेश करते हैं या 55 साल की उम्र में तब भी इसकी मैच्योरिटी पर यानी 60 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। यह माना जाता है कि निवेश जितनी जल्दी शुरू करेंगे तो उतना ही फायदा होगा।