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LTCG टैक्स खत्म करने से सरकार का इनकार, संसद में कहा- 'इस पर नहीं हो रहा विचार'

LTCG टैक्स की अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल करने की भी सरकार की कोई योजना नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 07, 2021 पर 5:27 PM
LTCG टैक्स खत्म करने से सरकार का इनकार, संसद में कहा- 'इस पर नहीं हो रहा विचार'
LTCG टैक्स खत्म करने की योजना नहीं।

इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) खत्म करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) और इक्विटी (Equities) के लिए LTCG टैक्स की अवधि को एक साल से बढ़ाकर दो साल करने की भी उसकी कोई योजना नहीं है।

सरकार से संसद में यह पूछा गया था कि क्या वह म्यूचुअल फंड और इक्विटी पर LTCG अवधि को एक साल से बढ़ाकर दो साल करेगी और क्या वह अर्थव्यवस्था के मूड को बढ़ावा देने और कोरोना के बाद रिकवरी की गति को तेज करने के लिए LTCG टैक्स को खत्म करने पर सोच रही है? इस पर सरकार ने कहा, "इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं हो रहा है।"

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लिस्टेड इक्विटी शेयरों को बेचने पर मिलने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस को अप्रैल 2018 में टैक्स के दायरे में लाया गया था। शेयरों के संदर्भ में यहां, लॉन्ग-टर्म का मतलब है कि अगर किसी ने शेयर को एक साल या उससे अधिक होल्ड किया है, तो उसे लॉन्ग-टर्म माना जाएगा। लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स, लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को बेचने पर मिलने वाले मुनाफे को कहते हैं।

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