SEBI का DSP AMC और ट्रस्टी कंपनी पर एक्शन, एक्सपेंस रेश्यो घटाने पर लगाई पेनाल्टी

SEBI punishes DSP AMC : सेबी ने यह कार्रवाई एक स्कीम के एक्सपेंस रेश्यो को एब्जॉर्ब करने यानी अपनी बुक्स में दर्ज करने पर की है। डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स की दलील है कि उसने कस्टमर्स पर से उसका बोझ कम करने के लिए ऐसा किया है। वहीं, सेबी ने कहा कि एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो एब्जॉर्व करने पर यह कार्रवाई की गई है

अपडेटेड Dec 30, 2022 पर 10:02 AM
Story continues below Advertisement
सेबी ने कहा कि फंड हाउस के द्वारा एब्जॉर्ब किया पोर्शन (0.09 फीसदी) 0.02 फीसदी की तय लिमिट से काफी ज्यादा है। सेबी ने 2019 में यह लिमिट तय की थी

SEBI punishes DSP AMC : अपनी तरह के पहले मामले में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स और उसकी ट्रस्टी कंपनी (DSP Trustee Co) पर पेनाल्टी लगाई है। यह कार्रवाई एक स्कीम के एक्सपेंस रेश्यो (expense ratios) को एब्जॉर्ब करने यानी अपनी बुक्स में दर्ज करने पर की गई है। डीएसपी इनवेस्टमेंट मैनेजर्स की दलील है कि उसने कस्टमर्स पर से उसका बोझ कम करने के लिए ऐसा किया है। वहीं, सेबी ने कहा कि एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो एब्जॉर्व करने पर यह कार्रवाई की गई है। DSP Investment Managers, डीएसपी म्यूचुअल फंड (DSP Mutual Fund) की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है।

कितना एक्सपेंस रेश्यो किया एब्जॉर्ब

यह मामला DSP Nifty 50 Exchange Trade Fund (ETF) से जुड़ा है, जिसका एक्सपेंस रेश्यो 0.16 फीसदी था। हालांकि, 2021 में DSP Nifty 50 ETF (DN50) के लॉन्च होने के बाद फंड हाउस ने एक्सपेंस रेश्यो के रूप में स्कीम पर सिर्फ 0.07 फीसदी का चार्ज लगाया। DSP Investment Managers ने बाकी एक्सपेंस रेश्यो (0.09 फीसदी) अपनी बुक्स पर दर्ज कर लिया। दूसरे शब्दों में स्कीम का ऑफीशियल एक्सपेंस रेश्यो सिर्फ 0.07 दिखाया गया।


Large Cap funds : सिर्फ 13% लार्ज कैप फंड्स ने बेंचमार्क से ज्यादा दिया रिटर्न, जानिए किन स्टॉक्स ने कराई कमाई

सभी खर्च स्कीम्स से वसूलना है जरूरी

सेबी ने इसे सर्कुलर का उल्लंघन बताया, जो अक्टूबर, 2018 को जारी किया गया था। सर्कुलर में स्कीम से जुड़े सभी खर्चों को सिर्फ स्कीम्स से ही वसूलने को अनिवार्य बनाया गया था। यह भी कहा गया था कि खर्चे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के खातों या उनकी एसोसिएट्स, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज या किसी अन्य कंपनी द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए। सेबी फंड हाउस और ट्रस्टी कंपनी दोनों पर 1-1 लाख की पेनाल्टी लगाई है।

डीएसपी एएमसी ने दी यह दलील

DSP Investment Manager की अपने बचाव में सबसे बड़ी दलील यह है कि DN50 पर कुल खर्च सेबी की 1 फीसदी की अपर लिमिट से काफी कम है। इसलिए, फंड हाउस ने कुछ भी गलत नहीं किया है और साथ ही इसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन और मिस-सेलिंग का कोई इरादा नहीं था। फंड हाउस ने यह भी कहा कि सेबी ने फंड हाउस पर स्कीम के एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करने पर कोई रोक नहीं लगाई है।

Sectoral MFs in 2022 : बैंकिंग फंड्स का दमदार प्रदर्शन लेकिन आईटी ने किया निराश, जानिए म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का हाल

वहीं, सेबी ने कहा कि फंड हाउस के द्वारा एब्जॉर्ब किया पोर्शन (0.09 फीसदी) 0.02 फीसदी की तय लिमिट से काफी ज्यादा है। सेबी ने 2019 में यह लिमिट तय की थी।

Mohit Parashar

Mohit Parashar

First Published: Dec 30, 2022 10:00 AM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।