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दो सरकारी कंपनियों ने SEBI के नियमों का किया उल्लंघन, NSE और BSE ने लगाया जुर्माना

कोल इंडिया और MTNL पर BSE और NSE ने जुर्माना लगाया है। इसकी वजह सेबी के नियमों का उल्लंघन करना है। जानिए दोनों कंपनियों ने किन नियमों का पालन नहीं किया और दोनों ने अपनी सफाई में क्या कहा।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 01, 2025 पर 8:21 PM
दो सरकारी कंपनियों ने SEBI के नियमों का किया उल्लंघन, NSE और BSE ने लगाया जुर्माना
दोनों सरकारी कंपनियों ने NSE और BSE दोनों से जुर्माना माफ करने की अपील की है।

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने सोमवार को बताया कि उसके बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) की नियुक्ति न होने के चलते उस पर ₹10.72 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि BSE और NSE दोनों ने SEBI नियमों के उल्लंघन के चलते ₹5.36 लाख-₹5.36 लाख का जुर्माना लगाया है।

रेगुलेशन 17 का उल्लंघन

SEBI (LODR) रेगुलेशन 17 मुख्य रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों से जुड़ा है। इसमें बोर्ड की गलत संरचना (जैसे स्वतंत्र निदेशकों की कमी), 75 वर्ष से अधिक आयु वाले नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए विशेष प्रस्ताव पारित न करना, या बोर्ड की न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन न करना जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं।

कोल इंडिया की सफाई

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