सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने सोमवार को बताया कि उसके बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) की नियुक्ति न होने के चलते उस पर ₹10.72 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि BSE और NSE दोनों ने SEBI नियमों के उल्लंघन के चलते ₹5.36 लाख-₹5.36 लाख का जुर्माना लगाया है।