बाजार नियामक सेबी (SEBI) को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में सेबी को आदेश दिया है कि वह एनएसई (NSE) को 300 करोड़ रुपये लौटाए जो उसने एसएटी के आदेश के तहत जमा किए थे। Supreme Court ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एसएटी ने इस साल जनवरी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को बड़ी राहत दी थी जब इसने सेबी के अप्रैल 2019 के एक आदेश को खारिज कर दिया है। अब सेबी को तो कोर्ट से झटका लगा ही है, इसके अलावा कोर्ट ने सेबी की याचिका पर एनएसई को भी नोटिस जारी किया है।
