Get App

Rajesh Exports ने सेबी के आरोपों का दिया जवाब, कहा-रेगुलेटर के आदेश में कोई सच्चाई नहीं

राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के आरोपों का जवाब 4 जून की सुबह दिया। उसने कहा कि सेबी के अंतरिम आदेश में कोई सच्चाई नहीं है। रेगुलेटर ने 3 जून को कंपनी के खिलाफ अंतरिम आदेश इश्यू किया था। उसने कंपनी और उसके चेयरमैन को सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन करने से भी रोक दिया है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jun 04, 2026 पर 1:21 PM
Rajesh Exports ने सेबी के आरोपों का दिया जवाब, कहा-रेगुलेटर के आदेश में कोई सच्चाई नहीं
सेबी के आरोपों के बाद कंपनी के शेयर में 4 जून को लोअर सर्किट लग गया।

राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के आरोपों का जवाब दिया है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने कहा है कि रेगुलेटर ने 3 जून को जो अंतरिम ऑर्डर पारित किया है, उसका कोई आधार नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने इस बारे में 4 जून की सुबह मनीकंट्रोल को बताया। रेगुलेटर ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर रेवेन्यू बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है। सेबी के आरोपों के बाद कंपनी के शेयर में 4 जून को लोअर सर्किट लग गया।

राजेश एक्सपोर्ट्स सेबी के आदेश का कर रही स्टडी

राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंड डायरेक्टर ने मनीकंट्रोल को बताया, "यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इसका (अंतरिम आदेश) अध्य्यन कर रहे हैं और इसका जवाब तैयार करेंगे।" यह पूरा मामला तब सामने आया जब सेबी ने 3 जून को राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया। यह ऑर्डर कंपनी और राजेश मेहता के खिलाफ जारी हुआ है।

सेबी ने शुरुआती जांच के बाद जारी किया आदेश

सब समाचार

+ और भी पढ़ें