भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बैंकों के पूंजी बाजार में एक्सपोजर से जुड़े नए नियमों के लागू होने की तारीख को 1 जुलाई तक टाल दिया। साथ ही ब्रोकर्स ने कुछ आपत्तियां जताई थी जिसे ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों में ढील भी दी गई है। हालांकि ध्यान दें कि प्रमुख प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में ब्रोकर्स अब 1 जुलाई तक 50% मार्जिन के जरिए बैंक गारंटी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। इसके अलावा RBI ने स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशनों को पेमेंट से जुड़ी सर्विसेज देने वाले बैंकों के लिए कैपिटल एडेकेसी मानकों में भी ढील दी है, जिसके तहत उस एक्सपोजर को सीमित किया गया है जिस पर पूंजी रखना आवश्यक होगा।
