भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की अपील पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) के आदेश में एयरलाइन के पट्टेदारों को विमान का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया था। गो फर्स्ट के आरपी (Resolution Professional) ने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
