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CJI की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 7 अगस्त को Go First की अपील पर करेगी सुनवाई

3 अगस्त को गो फर्स्ट के आरपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में सूचित किया। यह पट्टा देने वालों की रिट याचिकाओं की अंतिम सुनवाई से पहले हुआ है। गो फर्स्ट को पट्टे पर विमान देने वाले विमानों का पंजीकरण रद्द करने के लिए डीजीसीए के खिलाफ निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। गो फर्स्ट को पेमब्रोक एविएशन, एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन, और एसएमबीसी एविएशन ने पट्टे पर विमान दे रखे हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 06, 2023 पर 1:19 PM
CJI की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 7 अगस्त को Go First की अपील पर करेगी सुनवाई
गो फर्स्ट के आरपी ने 2 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई CJI की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 7 अगस्त को करेगी

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट की अपील पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) के आदेश में एयरलाइन के पट्टेदारों को विमान का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया था। गो फर्स्ट के आरपी (Resolution Professional) ने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

3 अगस्त को गो फर्स्ट के आरपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में सूचित किया। यह पट्टा देने वालों की रिट याचिकाओं की अंतिम सुनवाई से पहले हुआ है। बता दें कि गो फर्स्ट को पट्टे पर विमान देने वाले विमानों का पंजीकरण रद्द करने के लिए डीजीसीए के खिलाफ निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।

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12 जुलाई के डिवीजनल बेंच के आदेश में सिंगल जज के उस आदेश को भी बरकरार रखा गया था। जिसमें गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को पट्टादाताओं (lessors) की स्पष्ट अनुमति के बिना पट्टे पर दिए गए विमान के किसी भी पार्ट या पुर्जे को हटाने, बदलने या बाहर ले जाने से रोक दिया गया था। हालांकि, डिवीजन बेंच के आदेश ने गो फर्स्ट को विमान का रखरखाव जारी रखने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा इस आदेश में अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) को पट्टादाताओं (lessors)के अधिकारों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गो फर्स्ट की बहाली योजना (resumption plan) पर आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए थे।

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