निवेश सलाहकार (IA) और रिसर्च एनालिस्ट्स (RA) अब एक साल तक की एडवांस फीस ले सकेंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI के बोर्ड ने 24 मार्च को IA औरा RA को यह इजाजत देने का फैसला किया। मौजूदा नियमों के तहत IA ग्राहक की सहमति होने पर दो तिमाहियों तक के लिए एडवांस फीस ले सकते हैं। RA के लिए यह अवधि केवल एक तिमाही है। सेबी ने कहा कि उद्योग की कई चिंताओं को दूर करने के लिए पहले भी IA और RA से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाया गया था। ज्यादातर बदलावों का उन्होंने स्वागत किया है।
