कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना स्टॉक ब्रोकर नियमों के साथ-साथ अन्य रेगुलेटरी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। SEBI ने एक आदेश में कहा कि ब्रोकरेज फर्म को 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरना होगा। 82-पेज के आदेश में कहा गया है कि SEBI ने पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज कई एरियाज में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।
