सेबी ने प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस (पीएनसी) मामले में एक गाइडेंस नोट जारी किया है। इससे एक ऐसे मसले पर स्थिति साफ हो गई है, जिसे लेकर काफी समय से उलझन बनी हुई थी। सेबी यह स्पष्ट किया है कि किसी कंपनी का अधिग्रहण उस तारीख से प्रभावी माना जाएगा, जिस तारीख को कंपनी के टेकओवर का एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि, सेबी यह गाइडेंस इनफॉर्मल है। लेकिन, इससे बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि शेयरों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने या वोटिंग राइट्स से नहीं बल्कि टेकओवर के नियमों के तहत अधिग्रहण के पीछे का मकसद सबसे अहम होगा।
