SEBI New Rule: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने आज 1 अप्रैल से गोल्ड और सिल्वर ETF की वैल्यूएशन के तरीके में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) अपने पोर्टफोलियो में रखे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की कीमत घरेलू (डोमेस्टिक) स्पॉट प्राइस के आधार पर तय करेंगे।
