सेबी ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर वे अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें इसके बारे में अपने क्लाइंट्स को बताना होगा। सेबी ने सिक्योरिटी को ध्यान में रख यह प्रस्ताव पेश किया है। यह क्लाइंट्स के हित में है। इससे वह जान सकेंगे कि निवेश के उनके फैसलों में एआई टूल्स का कितना कंट्रिब्यूशन है। इससे वे इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स की एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में भी सही फैसला ले सकेंगे।
