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अब बोनस शेयर जारी होने में लगेगा पहले से काफी कम समय, सेबी ने जारी किया सर्कुलर

1 अक्टूबर या इसके बाद ऐलान किए बोनस शेयर अब रिकॉर्ड डेट के बाद 2 कारोबारी दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल, ऐसे इश्यू के शेयर रिकॉर्ड डेट से दो हफ्ते बाद ही उपलब्ध हो पाते हैं। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जब कंपनी यह तय करती है कि कौन-कौन से शेयरधारक बोनस इश्यू हासिल करने के योग्य हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 16, 2024 पर 7:20 PM
अब बोनस शेयर जारी होने में लगेगा पहले से काफी कम समय, सेबी ने जारी किया सर्कुलर
समयसीमा के पालन में किसी भी तरह की देरी होने पर जुर्माना भी लगेगा।

1 अक्टूबर या इसके बाद ऐलान किए बोनस शेयर अब रिकॉर्ड डेट के बाद 2 कारोबारी दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल, ऐसे इश्यू के शेयर रिकॉर्ड डेट से दो हफ्ते बाद ही उपलब्ध हो पाते हैं। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जब कंपनी यह तय करती है कि कौन-कौन से शेयरधारक बोनस इश्यू हासिल करने के योग्य हैं। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने 16 सितंबर को सर्कुलर जारी कर बोनस शेयरों के लिए T+2 ट्रेडिंग डे का प्रावधान किया है। यहां T का मतलब रिकॉर्ड डेट से है।

सेबी के सर्कुलर में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और कहा गया है कि समयसीमा के पालन में किसी भी तरह की देरी होेन पर जुर्माना भी लगेगा। यह जुर्माना 19 अगस्त 2019 को जारी सेबी के उस सर्कुलर के प्रावधानों के हिसाब से लगाया जाएगा, जिसमें सेबी के ICDR रेगुलेशंस के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की बात है।

यह प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी:

1. बोनस शेयर इश्यू करने वाली कंपनी, सेबी (LODR) रेगुलेशंस, 2015 के मुताबिक इश्यू की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करेगी। यह प्रक्रिया बोर्ड की बैठक में बोनस इश्यू को मंजूरी मिलने के 5 कामकाजी दिनों में हो जानी चाहिए।

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