सेबी ने 19 सितंबर को एक्सिस कैपिटल (एसीएल) के खिलाफ एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया। इसमें एसीएसएल पर बतौर मर्चेंट बैंकर कोई नया एसाइनमेंट लेने पर रोक लगा दी गई है। कंपनी अगले आदेश तक डेट सेगमेंट में सिक्योरिटीज के ऑफर फॉर सेल या अंडरराइटर या एरेंजर के रूप में भी सेवाएं नहीं दे सकेगी। दरअसल, एक रजिस्टर्ड एडवाइजर ने एक आर्टिकल लिखा था। इसमें एक नॉन-कनवर्टेबल डिबेंचर इश्यू के प्रबंधन में एक्सिस कैपिटल की तरफ से बरती गई अनियमितता के बारे में बताया गया था।
