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SEBI ने एक रिसर्च एनालिस्ट के आर्टिकल के बाद Axis Capital के खिलाफ लिया एक्शन, जानिए क्या है यह पूरा मामला

SEBI ने 19 सितंबर को एक्सिस कैपिटल के खिलाफ ऑर्डर इश्यू किया। इसके जरिए इसमें एसीएसएल पर बतौर मर्चेंट बैंकर कोई नया एसाइनमेंट लेने पर रोक लगा दी गई है। एक रिसर्च एनालिस्ट के आर्टिकल को पढ़ने के बाद मार्केट रेगुलेटर ने इस मामले की जांच की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 20, 2024 पर 10:03 AM
SEBI ने एक रिसर्च एनालिस्ट के आर्टिकल के बाद Axis Capital के खिलाफ लिया एक्शन, जानिए क्या है यह पूरा मामला
रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हेमिंद्र किशन हजारी ने यह आर्टिकल लिखा था। इसकी हेडलाइन थी-'एक्सिस कैपिटल एक इनवेस्टमेंट बैंक है या एक हेज फंड।'यह आर्टिकल 16 जनवरी, 2024 को लिखा गया था।

सेबी ने 19 सितंबर को एक्सिस कैपिटल (एसीएल) के खिलाफ एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया। इसमें एसीएसएल पर बतौर मर्चेंट बैंकर कोई नया एसाइनमेंट लेने पर रोक लगा दी गई है। कंपनी अगले आदेश तक डेट सेगमेंट में सिक्योरिटीज के ऑफर फॉर सेल या अंडरराइटर या एरेंजर के रूप में भी सेवाएं नहीं दे सकेगी। दरअसल, एक रजिस्टर्ड एडवाइजर ने एक आर्टिकल लिखा था। इसमें एक नॉन-कनवर्टेबल डिबेंचर इश्यू के प्रबंधन में एक्सिस कैपिटल की तरफ से बरती गई अनियमितता के बारे में बताया गया था।

आर्टिकल में एक्सिस कैपिटल की गतिविधियों के बारे में बताया गया था

रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट (Research Analyst) हेमिंद्र किशन हजारी ने यह आर्टिकल लिखा था। इसकी हेडलाइन थी-'एक्सिस कैपिटल एक इनवेस्टमेंट बैंक है या एक हेज फंड।' यह आर्टिकल 16 जनवरी, 2024 को लिखा गया था। इस आर्टिकल के जरिए सेबी का ध्यान इस एनसीडी इश्यू की तरफ गया। इस आर्टिकल को बढ़ने के बाद मार्केट रेगुलेटर के अधिकारियों ने ACL की जांच की। इसके बाद सेबी के होल-टाइम डायरेक्टर (WTM) अश्विनी भाटिया ने 19 सितंबर को एसीएल के खिलाफ ऑर्डर इश्यू कर दिया।

सेबी ने मामले की जांच में नियमों का उल्लंघन पाया

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